नोट:
1. एकल अवसरीय पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी अब अपने व्यक्तिगत विवरण (मोबाइल & ईमेल को छोड़कर ) में संशोधन OTR नंबर जारी होने के उपरांत कर सकता है|
In one time registration process, candidates can now modify their personal detail (excluding mobile number & email id) after the generation of OTR number.
2. अभ्यर्थी यदि अपने गृह राज्य को परिवर्तित करता है तो उसे गृह जनपद जो उस राज्य के अंतर्गत आता है का चयन अनिवार्य है
If the candidate changes his/her home state, then it is mandatory to select the home district which belongs to that state.